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tahawwur rana extradition: भारत की बड़ी जीत, US सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तहव्वुर राणा की याचिका

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Tahawwur Rana News: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. राणा वर्तमान में लॉस एंजिल्स में बंद हैं.

तहव्वुर राणा को US सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, भारत आने का रास्ता साफ

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • तहव्वुर राणा का भारत में प्रत्यर्पण होगा.
  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज की.
  • तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी हैं.

वॉशिंगटन. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक हैं और शिकागो में रहते थे, को 2011 में दोषी ठहराया गया और बाद में 13 साल की सजा सुनाई गई. वर्तमान में वह लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं.

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को शुरू हुए तीन दिन के हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी. इन हमलों में होटल, एक ट्रेन स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था. भारत का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने इन हमलों की योजना बनाई थी. पाकिस्तान की सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है.

64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, जो 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं. हेडली ने हमलों से पहले मुंबई का दौरा किया था और राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के कर्मचारी के रूप में खुद को पेश किया था.

राणा को अमेरिका में डेनमार्क में आतंकवादी साजिश को समर्थन देने की साजिश के एक मामले और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जो मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार था. राणा ने 27 फरवरी को “हैबियस कॉर्पस की याचिका के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आपातकालीन आवेदन” सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगन और नाइंथ सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया था. पिछले महीने, जज ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था.

इसके बाद राणा ने “हैबियस कॉर्पस की याचिका के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आपातकालीन आवेदन” को फिर से प्रस्तुत किया और अनुरोध किया कि इस नए एप्लिकेशन को चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स के पास भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सोमवार को एक नोटिस में कहा गया, “कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के भयानक मुंबई आतंकवादी हमले के एक साजिशकर्ता और दुनिया के एक बहुत ही बुरे व्यक्ति को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. इसलिए वह भारत वापस जा रहा है ताकि न्याय का सामना कर सके.”

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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