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Sagar rapist sentenced to 20 years imprisonment | गुलाल लगाने घर आए आरोपी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर की थी गंदी हरकत

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सागर40 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र के डेढ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने बालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर की राशि चार लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 19 मार्च 2022 को मकरोनिया थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 18 मार्च 2022 को उसके घर में कार्यक्रम था। तभी आरोपी उसके घर गुलाल लगाने शाम को आया था। पीड़िता के पिता और आरोपी घर के दरवाजे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पीड़िता बेटी उसके पास रोते हुए आई।

जिस पर पिता ने उससे रोने का कारण पूछा तो पीड़िता ने बताया कि जब पीड़िता के पिता और आरोपी बात कर रहे थे तो आरोपी ने उसके साथ छेडछाड़ कर गंदी हरकत की है। बेटी की बात सुन पिता दंग रह गए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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