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Life imprisonment to mother and son for murder in Sagar | बेटे के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, पुलिस से कहा था-सीढ़ियों से गिरकर हुई मौत

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सागर11 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में मोतीनगर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में अदालत ने मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बेटे के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की गला दबाकर हत्या की थी। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरकर पति की मौत होना बताया था। लेकिन पुलिस की जांच में प्रकरण की परतें खुली और हत्या का मामला सामने आया। जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधी किरण कोल की कोर्ट में हुई।

शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक रमन कुमार जारोलिया ने बताया कि 4 जून 2022 को मछरयाई में देवकी प्रसाद सेन की संदेहास्पद मौत हुई थी। पत्नी बैजंती बाई ने थाना मोतीनगर पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि करीब पांच साल पहले ग्राम गड़र के देवकी प्रसाद सेन से प्रेम विवाह किया था। वह दोनों बच्चों के साथ रहते थे। पति देवकी कटरा में ज्वेलर्स पर काम करते थे। लेकिन उन्हें काम से निकाल दिया गया था। इसलिए वह रोज शराब पीकर घर आते थे। 4 जून 2022 की रात भी वह शराब पीकर घर आए। दरवाजे पर लातें मारी। लड़खड़ाकर गिर गए। तभी लोहे के जीना पर चढ़ते समय पैर फिसल गया और वह गिर गए। घटना में गर्दन सीढ़ियों में फंसने से मौत हो गई। अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पीएम रिपोर्ट में हुआ था हत्या का खुलासा
शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर श‌व का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की हत्या का खुलासा हुआ। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मौत हाथ और दुपट्‌टा से गला दबाने के कारण होना पाया गया। जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया।

जांच करते हुए संदेह के आधार पर पत्नी बैजंती उर्फ संगीता उम्र 44 साल और उसके बेटे अजय पुत्र नारायण गौंड दोनों निवासी मछरयाई से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। पीएम रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी बैजंती उर्फ संगीता और उसके बेटे अजय को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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