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नानपुर थाने में नए आपराधिक कानून में शनिवार रात को पहली एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने बीएनएस की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। रिपोर्ट एक महिला ने दर्ज कराई।
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पुलिस के अनुसार ग्राम खरपई पटेल फलिया में रहने वाली महिला कुसुम पति रमेश चौहान और उसकी बेटी के साथ रिश्तेदार ने ही मारपीट की। कुसुम ने बताया वह कक्षा 5वीं तक पढ़ी है और घरेलू और किसानी का काम करती है।
शनिवार शाम को मैं अपने घर के बाहर खडी थी तभी वहां मेरा भतीजा संजय आया और घर की नाली में पानी की बात को लेकर मुझे मां बहन की गालियां देने लगा। मैंने गाली देने से मना किया तो संजय ने लकड़ी से मुझे मारा। जिससे मेरे सिर और पीठ मे चोट लगी।
मैं चिल्लाई तो मेरी लड़की मनीषा आई, जिसने बीच बचाव किया तो मनीषा को भी संजय ने लकड़ी से मारा, जिससे बायें हाथ और सिर में चोट लगी। फिर संजय वहां से चला गया। जाते-जाते बोल रहा था कि अगर तुम्हारी नाली का पानी खेत में गया तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा।
फिर मेरा पति घर आया तो मैंने घटना की बात पति रमेश को बताई। इसके बाद नानपुर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया। नानपुर थाना प्रभारी मुकेश कनासिया ने बताया 296.115/2/ 351/3/ भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया है।
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