Home मध्यप्रदेश Sale of liquor will remain banned in Rewa until voting takes place...

Sale of liquor will remain banned in Rewa until voting takes place | रीवा में इस अवधि में शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित: उपचुनाव में घटनाओं की होगी वीडियोग्राफी ; सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे स्ट्रांग रूम – Rewa News

50
0

[ad_1]

रीवा में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के खाली पदों के लिए 11 सितम्बर को मतदान कराया जाएगा। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाना है। निर्वाचन के दौरान क्रिटिकल

Google search engine

.

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। वहां मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मतदान पूरा होने तक क्षेत्र में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधिक्षेत्रोंत रहेगी। जिन क्षेत्रों में मतदान होगा, उनकी सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकानें मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से बंद रखी जाएंगी। इसी तरह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के वार्डों में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को जिसके लिए जरूरी निर्देश दिए हैं।

मतदान वाली जगहों पर नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मतदान वाले इलाके के काम करने वाले लोगों को भी कम से कम दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सके।

मतदान में उपयोग की जाने वाली ईव्हीएम मशीनें मतदान के बाद निर्धारित स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। जिसके लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज रीवा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिरमौर और जनपद पंचायत कार्यालय जवा में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि तीनों स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा।

[ad_2]

Source link

Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here