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Indore Rs 17 lakh fine imposed on adulterators | मिलावटखोरों पर 17 लाख रु. का जुर्माना: दूध, दही, बेसन, पापड़ में की थी मिलावट; खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई – Indore News

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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत दूध, दही, बेसन, पापड़ आदि में मिलावट करने पर विभिन्न काराबारियों पर 17 लाख रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें से कुछ कारोबारी ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय कर रहे थे। 30 दिनों में

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जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें मे. सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाईस प्रा.लि., मे. पवन कुमार धीरज कुमार, मे. सत्यम ट्रेडर्स, मे. सुपर मार्केट ग्रोसरी सप्लाईस प्रा. लि., मे. प्रभुता मार्केटिंग, मे. एम.एस. साकम्बरी एग्रो फूड, मे. एसएस सुप्रीमो एग्रो इण्डस्ट्रीज, मे. बॉम्बे चाईनीज फेमली रेस्टोरेंट, मे. न्यू शिवशक्ति किराना एण्ड जनरल स्टोर्स, मे. न्यू एनके चना परमल, मे. न्यू शिवशक्ति किराना एण्ड जनरल स्टोर्स, मे. ऋषि पूनम केटरर्स, मे. द मखाना मेकर्स, मे. मिल्क सेन्टर, मे. रामा ट्रेडर्स, मे. मित्तल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया), मे. बबलू दूध भण्डार, मे. सांवरिया दूध दही भण्डार, कैलाश पटेल दूध विक्रेता, मन्नू कुमार विक्रेता, रमेश परिहार दूध विक्रेता, मनोज जोशी राधाकिशन जोशी, मे. कैलाश किराना एण्ड जनरल स्टोर, सुखदेव सिंह दूध विक्रेता, मुजीब शेख पिता अमीन शेख दूध विक्रेता, मुजीब शेख पिता अमीन शेख दूध विक्रेता और मे. अनिल टी स्टॉल हैं। इन पर 10 हजार रु. से लेकर 2 लाख रु. तक का अर्थदंड किया गया है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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