Home अजब गजब TRAI का नया नियम, फर्जी कॉल और मैसेज पर सख्त कार्रवाई, 10...

TRAI का नया नियम, फर्जी कॉल और मैसेज पर सख्त कार्रवाई, 10 लाख तक का जुर्माना

62
0

[ad_1]

TRAI New Rule

Image Source : FILE
ट्राई का नया नियम

TRAI ने फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नियम को और सख्त बना दिया है। दूरसंचार नियामक ने मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल्स करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की बात कही है। साथ ही, नए DND यानी डू-नॉट-डिस्टर्ब ऐप को भी लॉन्च किया गया है, ताकि मोबाइल यूजर्स अपनी फ्रिफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग कॉल्स को सेट कर सके। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन्स (TCCCPR) की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें फर्जी कॉल्स और मैसेज को लेकर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। बार-बार नियमों के उल्लंघन करने वालों को 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

Google search engine

10 लाख तक का जुर्माना

फाइनेंशियल फर्जी कॉल्स के लिए पहले उल्लंघन पर 2 लाख रुपये, दूसरे उल्लंघन पर 5 लाख रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन (UCC) यानी अनचाहे वाणिज्यिक संचार पर लगाया जाएगा। इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने DND ऐप का नया अपडेट रिलीज किया है, जिसमें फर्जी मैसेज के ब्लॉक करने से लेकर शिकायत दर्ज करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई को ट्रैक करने की भी सुविधा अब मिलने लगेगी।

क्या है नया नियम?

TRAI ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इस नई गाइडलाइंस की डिटेल शेयर की है। नई गाइडलाइंस के नियम केवल मोबाइल नंबर पर किए जाने वाले कॉल या मैसेज पर लागू होगा। वहीं, OTT ऐप्स जैसे वाट्सऐप पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। हालांकि, नियामक ने दूरसंचार कंपनियों Airtel, Jio, Vi और BSNL को कॉल और SMS के पैरामीटर का विश्लेषण करना भी अनिवार्य कर दिया है। जिनमें यूजर्स के नंबर पर आने वाले हाई कॉल वॉल्यूम, SMS पैटर्न, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन, बार-बार SIM कार्ड बदलने आदि को रीयल टाइम में मॉनिटर करने के लिए कहा गया है।

शिकायत की बढ़ी लिमिट

दूरसंचार नियामक ने ग्राहकों को अपने नंबर पर आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज की शिकायत करने के समय-सीम को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन तक कर दिया है। इसके अलावा किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करने की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। इस नए बदलाव का फायदा करोड़ों मोबाइल यूजर्स को मिलेगा। उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सकेगी। इस नियम के लागू होने के बाद बिना पंजीकृत किए गए टेलीमार्केटर यूजर्स को कॉल नहीं कर पाएंगे। 

कमर्शियल मैसेज की पहचान

नए नियम के तहत मोबाइल यूजर्स किसी भी कमर्शियल मैसेज को आसानी से पहचान सकेंगे। रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर वाले मैसेज के हेडर ‘-P’, ‘-S’, ‘-T’ और ‘-G’ से खत्म होंगे। ये प्रमोशनल, सर्विस, ट्रांजैक्शनल और सरकारी मैसेज की पहचान के लिए होंगे। इन हेडर के अलावा आने वाले सभी मैसेज फर्जी माना जाएगा।

नई नंबर सीरीज

ट्राई की नई गाइडलाइंस का उल्लंघन पहली बार करने वालों को 15 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। वहीं, बार-बार गलती दोहराने वालों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट किए जाने का प्रावधान है। नए नियम में 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल या मैसेज भेजने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। प्रमोशनल कॉल के लिए ट्राई ने नई नंबर सीरीज जारी की है, जो अब 1600 से शुरू होगी। पहले ये कॉल 140 वाली सीरीज से किए जाते थे।

यह भी पढ़ें – TRAI ने 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स को दी वॉर्निंग, भूलकर भी न करें ये गलती



[ad_2]

Source link

Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here