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The corporation declared 11 colonies illegal in 3 days | निगम ने 3 दिन में 11कॉलोनी को किया अवैध: नगर निगम ने अवैध कॉलोनी की सूची ऑफिशियल वेबसाइट में सूची जारी की,अब कॉलोनाइजर पर होगी एफआईआर – Chhindwara News

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निगम सभा कक्ष में कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय और कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली

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जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा सतत रूप से नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही कर रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए आठ कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। शुक्रवार को आयुक्त

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देवेन्द्र पिता आधारसिंह रघुवंशी ,छिंदवाड़ा निवासी ने झण्डा, दुर्जनसिंह पिता किसनलाल परधान ने सिवनी प्राणमोती में,उत्तम साहू पिता गणेश प्रसाद साहू निवासी ने खजरी में भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय कियाहै।नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में इन सभी भू स्वामियों के नाम से कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।

कॉलोनाइजर ने नही दी जनता को कोई सुविधा

अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा गठित जांच दल एवं तहसीलदार के प्रतिवेदन में पाया गया कि भू स्वामियों द्वारा द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। भू स्वामियों को नगर निगम आयुक्त द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी भू स्वामियों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

निगम ने कॉलोनाइजर को लाइसेंस के अभाव में किया अवैध

इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा शुक्रवार को देवेन्द्र पिता आधारसिंह रघुवंशी निवासी झण्डा छिन्दवाडा (म.प्र.) द्वारा नगर पालिक निगम में झण्डा, दुर्जनसिंह पिता किसनलाल परधान निवासी छिन्दवाड़ा ने सिवनी प्राणमोती खसरा और उत्तम साहू पिता गणेश प्रसाद साहू निवासी छिन्दवाड़ा ने खजरी की भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित कर दिया गया।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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