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Section 144 imposed in main places and markets of Sagar | अब 11 जनवरी तक लागू रहेगी धारा 144, गौरमूर्ति के पास धरना-प्रदर्शन, सभा पर रहेगा प्रतिबंध

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सागर13 मिनट पहले

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कलेक्टर कार्यालय सागर। - Dainik Bhaskar

कलेक्टर कार्यालय सागर।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते लागू धारा 144 सागर में 12 नवंबर तक लागू की गई थी जो बढाकर 11 जनवरी तक कर दी गई है। इस संबंध में दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से अभिमत लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदित में कहा गया कि थाना कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र शहरी व संकीर्ण रास्तों से निर्मित हैं और शहर का अतिमहत्त्वपूर्ण व मुख्य बाजार होने से गौरमूर्ति से राधा तिराहा, नमक मंडी से विजय टाकीज तिराहा, जिसमें परकोटा गउघाट से ही यातायात का काफी दबाव रहता है। वर्ष में पड़ने वाले सभी धार्मिक त्योहारों आदि के दौरान निकलने वाले जुलूसों व विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से काफी यातायात प्रभावित होता है।

जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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