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Punishment for the son accused of murdering his father by burning him | पिता को जलाकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को सजा: कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की कैद; 4 हजार रुपए से दंडित भी किया

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बुरहानपुर (म.प्र.)5 मिनट पहले

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सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने पिता को जलाकर उसकी हत्या करने के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास और 4 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक शाम देशमुख ने बताया पुलिस थाना खकनार के तहत ग्राम कलेर के एक खेत में 11 जुलाई 2022 को रात में आरोपी नंदलाल पिता मोतीलाल कोरकू 36 निवासी ग्राम कलेर थाना खकनार ने अपने पिता मोजीलाल 62 की हत्या करने के उद्देश्य से टपरी में आग लगा दी। इस आग में आरोपी के पिता मोजीलाल की मौत हो गई।

आरोपी की मां ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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