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सागर में बोलेरो गाड़ी को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर क्षति कारित करने वाले आरोपी नीलेश अहिरवार को अदालत ने छह माह के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सोनी की कोर्ट में हुई। मामले की
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अस्पताल में उसके भाई रंजीत ने उसे बताया कि वह और अन्य सदस्य बोलेरो में बैठकर मिड़वासा से सागर आ रहे थे। तभी रात करीब 1.30 बजे सागोनी पुलिया के पास चालक ने बोलेरो गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाकर गाड़ी को पुलिया के पास पलटा दिया। जिससे सभी को चोटे आईं। सभी का जैसीनगर में इलाज कराने पर तिली सागर रैफर किया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर बोलेरो चालक नीलेश अहिरवार को सजा सुनाई है।
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