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Life imprisonment to two accused of gangrape in Sagar | बाइक से आए बदमाश नाबालिग का अपहरण कर ले गए

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सागर33 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में खुरई थाना क्षेत्र के करीब ढाई साल पुराने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने प्रकरण के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी मिंटू अहिरवार और खचोरी रजक को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रकरण में बालिका के पुनर्वास के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। मामले की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी खुरई सुमित केरकेट्टा ने की। वहीं शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 21 मार्च 2021 को फरियादिया ने खुरई थाने में शिकायत की। शिकायत में बताया कि 20 मार्च 2021 से नाबालिग पीड़िता अपने घर वापस नहीं आई है। जिसकी आसपास व रिश्तेदारों में तलाश की। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया।
बाइक पर अपहरण कर ले गए थे आरोपी
थाने लाकर पीड़िता के बयान लिए। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने कथनों में बताया कि दो लड़के काले रंग की बाइक से आए और जबरदस्ती गांव में ले गए थे। जहां दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान फरियादी और अन्य साक्षियों के कथन लिए।

घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों की शिनाख्त होने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अभियोजन साक्षियों और प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को न्यायालय में पेश किया। पीड़िता की गवाही कराई। न्यायालय ने सुनवाई में सभी पक्षों को सुना। वहीं साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मिंटू और खचोरी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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