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Life imprisonment to nephews who killed aunt | बुआ के हत्यारे भतीजों को आजीवन कारावास: बुआ का बेटा आरोपियों की बहन को भगा लाया था; पटिए से कर दी थी बुआ की हत्या – Guna News

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जिले के आरोन इलाके में बुआ की हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बुआ का लड़का आरोपियों की बहन को भगा लाया था। इसी बात पर आरोपी भतीजे बुआ के घर पहुंचे और खटिया के पटिए से उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की

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मामला वर्ष 2021 का है। सहायक मीडिया प्रभारी ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया कि सोनू ने आरोन पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई कि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे वह अपनी बुआ अमरबाई ओझा के घर पठार मोहल्ला आरोन आया था। बुआ उसे खाना खिलाकर अंदर वाले कमरे में चली गई थी, वह बाहर वाले कमरे में लेट गया। तभी करीब रात 11:45 बजे जिस कमरे में सो रहा था, उस कमरे का लोहे वाला गेट किसी ने खटखटाया, उसने नहीं खोला। तभी उन्होंने दूसरे प्लाई के गेट में धक्का मारा, तो गेट टूट गया उसी से दो आदमी कल्ला व लालू ओझा निवासी धमनार अंदर आ गए।

उनकी बहन m को उसकी बुआ अमर बाई का लड़का गोलू आज शाम को भगा कर लाया है। वह लोग सीधे कमर में घुस आए और कल्ला ने उसमें धक्का मार दिया वह गिर गया, जिससे उसके बाएं हाथ में व पेट में मूंदी चोट। तथा लालू ने लकड़ी मारी जो उसके सिर में पीछे लगी, मूंदी चोट आई। तभी वह अपनी पहचान के कन्हैया चौरसिया को फोन लगाने लगा, तो कल्ला ने उसका मोबाइल छीन लिया।

उसकी बुआ अमर बाई डर के कारण छत पर जीना से ऊपर चली गई, तो वह दोनों पीछा करते हुए छत पर चले गए। वह भी उनके पीछे छत पर चढ़ गया, तो दोनों बुआ से कह रहे थे कि उनकी बहन कहां है। कल्ला ने छत पर रखी खटिया की पाटी उठाकर बुआ अमर बाई के सिर में मारी। बुआ वही औंधे मुंह गिर पड़ी। सिर से खून निकल आया और वह खत्म हो गई। सोनू चिल्लाया तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों के आने पर दोनो वहां से भाग निकले। आरोपी सोनू का मोबाइल भी छीनकर ले गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम के लिए भिजवाया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दीपक उर्फ कल्ला ओझा और लालू ओझा निवासी धमनार को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी माना। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनो पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने बाकी तीन आरोपियों को बरी कर दिया।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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