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- Life Imprisonment In Case Of Rape Of A Minor, Will Have To Pay Fine: Had Entered The House And Raped Her Twice

शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिग से रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के मुताबिक 19 सितम्बर 2022 को सुबह 9 बजे जब नाबालिग
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