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Killed husband along with lover, life imprisonment to wife-lover | प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, पत्नी-प्रेमी को आजीवन कारावास

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छतरपुर (मध्य प्रदेश)एक घंटा पहले

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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर ने मंगलवार को पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 27 जून 2019 को सुबह 6:05 बजे राजेश पिता मुन्ना लाल साहू (25) निवासी शंकर मोहल्ला बड़ा मलहरा को सीएचसी बड़ामलहरा लाया गया था। परीक्षण करने पर व्यक्ति मृत पाया गया।

पुलिस जांच में पाया कि विनीता साहू पत्नि राजेश साहू के संदीप राय से करीब तीन चार वर्ष से अवैध संबंध थे। इन दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी मृतक राजेश साहू को होने व इन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने पर मृतक की पत्नी विनीता साहू व इसके प्रेमी संदीप राय ने राजेश साहू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

संदीप राय ने अपने साथी रामकिशन सेन, भागचंद्र अहिरवार, मोंटू उर्फ सतपाल सैनी के साथ मिलकर 27 जून 19 की रात 1 बजे संदीप राय ने विनीता साहू से उसके घर के फाटक खुलवा कर चारों ने घर में प्रवेश किया एवं राजेश साहू की खटिया पर सोते समय पत्नि विनीता साहू के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी व चारों भाग गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को चिह्नित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी मे रखा था।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए, विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर रुपेश गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी पत्नी विनीता साहू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड व प्रेमी संदीप राय को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 460 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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