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Jabalpur High Court rejected Seema Soni’s reservation petition | सीमा सोनी की आरक्षण की याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त किया

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नीमच21 मिनट पहले

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नीमच| मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मप्र राज्य से बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को यहां (मप्र) शादी करने पर नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। दरअसल, प्रदेश से बाहर की ओबीसी, एससीएसटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने के भारत सरकार एवं मप्र सरकार के नियमों को संविधान के अनुच्छेद 16(2) एवं 19(1)(e) से असंगत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस शील लागू व जस्टिस देव नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने उक्त नियम को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के फैसले के आलोक में वैधानिक करार दिया। कोर्ट ने राजस्थान की महिला अभ्यर्थी की याचिका निरस्त कर दी।

राजस्थान की रहने वाली सीमा सोनी ने याचिका दायर कर बताया कि

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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