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Indore News Achar Sanhita Rules – Amar Ujala Hindi News Live

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मालदीव चुनाव
– फोटो : चुनाव आयोग, मालदीव

विस्तार


लोकसभा चुनाव के चलते पूरे देश में आचार संहिता लग चुकी है। इसके चलते इंदौर में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और इंदौर में 13 मई को वोटिंग। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आचार संहिता खत्म होगी। इस दौरान इंदौर में कई जरूरी कामों पर भी प्रतिबंध रहेगा…

1. मंगलवार को सभी विभागों में होने वाली सभी जनसुनवाई बंद हो गई है। 

2. आचार संहिता में नए नर्मदा कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे। 

3. बोरिंग करने पर 30 जून 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह निर्णय जल स्तर की कमी से हुआ है। आचार संहिता की वजह से नहीं हुआ है। बोरिंग मशीनें कहीं भी दिखीं तो उन्हें जप्त कर मालिक पर एफ.आई.आर दर्ज होगी।

4. इंदौर को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया है। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5. बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि नहीं कर सकेंगे। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र पर प्रतिबंध रहेगा। 

6. पांच या पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एक समय में एकत्रित नहीं हो सकते। 

7. सोशल मीडिया और वाट्सएप ग्रुप पर कड़ी नजर रहेगी। कोई भी गलत पोस्ट पर सीधे पुलिस कार्रवाई होगी।

8. 50 हजार से ज्यादा कैश रखा तो प्रमाण दिखना होगा।

9. सोने, चांदी के जेवर ले जा रहे हैं तो प्रमाण देना होगा। 

10. घर में रखे हथियार पुलिस थाने में जमा करवाना होंगे।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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