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High Court order in coal mine case | कोयला खदान मामले मे हाईकोर्ट का आदेश: प्रभावित आदिवासी ट्रिब्यूनल के सामने रखे पक्ष, 6 महीने में निपटाना होगा मामला

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बैतूल8 मिनट पहले

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बैतूल। कोयला खदान के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई एक याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले याचिकाकर्ता ग्रामीणों को ट्रिब्यूनल जाने की सलाह दी है। ट्रिब्यूनल को इस मामले को 6 महीने में निपटाने को कहा गया है। हीरापल्ला के ग्रामीणों द्वारा 2022 में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कोयला खदान के लिए अधिगृहीत कृषि भूमि को उसके मूल ढांचे में बहाल करने की मांग की गई थी।

इस मामले घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के शक्तिगढ़ पंचायत के तहत

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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