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प्रतिकात्मक फोटो।
विधानसभा चुनाव के चलते सागर में राजनीतिक दल के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए शासकीय कर्मचारी का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने पर नगर निगम के कर्मचारी को निलंबित किया गया है। मामले की जांच के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने कार्रवाई की है। दरअसल, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा और न अन्यथा हस्ताक्षेप करेगा। न उसके संबंध में प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा।
लेकिन नगर पालिका निगम सागर के स्थाई कर्मचारी रामेश्वर चौबे
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