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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी सुरेश अहिरवार को दोषी करार दिया और 5 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने थाना सानौधा में शिकायत करते हुए बताया था कि 9 जुलाई 2021 की शाम करीब 4 बजे वह दुकान से सामान लेने गई थी। जहां आरोपी सुरेश अहिरवार मिला। उसने बुरी नियत से छेड़छाड़ की। पीड़िता मौके से भागकर घर आ गई और माता-पिता को घटनाक्रम की जानकारी दी।
जिस पर माता-पिता ने पीड़िता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की।
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