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आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के साथी चेतन सिंह गौर की ओर से ईडी कोर्ट में लगाए गए अंतरिम जमानत आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई हुई। चेतन के अंतरिम जमानत आवेदन पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला करेगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने चेतन की अंतरिम जमान
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इसे देखते हुए अंतरिम जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। ईडी के जवाब का विरोध करते हुए चेतन की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश मेहता ने कहा की चेतन के जुड़वा बच्चे हुए हैं, जो गंभीर बीमार हैं। ऐसे में मानवता को देखते हुए चेतन को दो महीने की अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा की भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत चेतन को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
जुड़वा बच्चों का इलाज बता दें कि चेतन की ओर से बुधवार को अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कोर्ट में लगाया गया था। आवेदन में दो महीने की अंतरिम जमानत दी जाने की मांग की गई है। चेतन के जुड़वा बच्चे हुए हैं। जो गंभीर बीमार है, उनका इलाज हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा है। उनकी देखभाल के लिए चेतन ने अंतरिम जमानत आवेदन लगाया है।
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