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20 years imprisonment to the accused of raping a minor | नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा: ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया था, दतिया कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया – datia News

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दतिया की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए झांसी निवासी 22 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी कौशल केवट को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 का है

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सरकारी पक्ष के अनुसार, आरोपी कौशल केवट ने पीड़िता के घर के मोबाइल नंबर पर कॉल कर बातचीत शुरू की थी। धीरे-धीरे वह पीड़िता को अनुचित बातें कहने लगा। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को घर वालों को दिखाने की धमकी दी।

इसके बाद आरोपी पीड़िता के घर पहुंचा और पहले छेड़छाड़ की। फिर जबरन वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़, दुष्कर्म पोस्को सहित अन्य धाराओं धाराओं में केस दर्ज किया।

विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संचिता अवस्थी ने मामले की पैरवी की। न्यायाधीश मंजूषा तेकाम ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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