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जिले में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध होने के बाद भी मछलियों को पकड़कर विक्रय करने का काम हो रहा है। विभाग ने जिले के घंसौर में बेची जा रही मछलियों को जब्त करने की कार्रवाई की है। कलेक्टर संस्कृति जैन ने 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए जिले में मत्स्य
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वर्षा ऋतु में किसी भी व्यक्ति की ओर से इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का सश्रम कारावास या पांच हजार रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्राविधान है।
बावजूद इसके लोग मछलियों की बिक्री कर रहे हैं। जहां उप संचालक मत्स्योद्योग ने घंसौर बाजार का निरीक्षण के दौरान मछली विक्रय किया जाना पाए जाने पर लगभग 20 किलो मछली जब्त की है। साथ ही संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की है। सहायक मत्स्य अधिकारी मुकुंद बंसोड़ ने बताया कि नियमों को ताक में रखकर मछली की बिक्री की जा रही थी। जिसके बाद दबिश देकर 20 किलो मछली जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया गया है।

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