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टीकमगढ़| विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा 3 दिसंबर को मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा द्वारा जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण टीकमगढ़ जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं जिले में स्थित देशी मद्यभंडागार से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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