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Life imprisonment to husband accused of murder | अमरवाड़ा न्यायालय ने सालीवाडा सानी के मामले में सुनाया फैसला, साले की रिपोर्ट पर जीजा को हुई सजा

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छिंदवाड़ा20 मिनट पहले

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अमरवाड़ा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार पाटिल ने सालीवाड़ा सानी में 1 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में उसके दोषी पति को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले एवं कुलदीप सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पवन पिता अंजेलाल चंद्रवंशी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सालीवाड़ा सानी गौली ढ़ाना को 302 भा.द.वि. में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

लोक अभियोजक ने घटना के संबंध बताया कि मृतिका बहन के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी बहन की शादी करीब 10 साल पहले आरोपी पवन चंद्रवंशी के साथ हुई थी मृतिका बहन को एक लड़की और एक लड़का है शादी के बाद से ही मेरी बहन अपने ससुराल में रहती थी।

18 मई 2022 को मुझे गांव के व्यक्ति ने दोपहर करीब 2:30 बजे मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजा आरोपी पवन चंद्रवंशी ने मारा है वह बेहोश पड़ी है। मैंने यह बात अपने पिता को बताई फिर मैं अपने पिता और चाचा के साथ आरोपी के घर अपनी बहन के ससुराल वाले घर पहुंचा कर घर के बीच वाले कमरे में जमीन पर कथड़ी से ढंकी बहन पड़ी थी कथड़ी हटाकर देखा तो खून से लथपथ मेरी बहन पड़ी थी।

वह मर चुकी थी। आसपास कच्चे फर्श और दीवाल पर खून के छीटे थे, मृतिका बहन के गदर्न में बाएं तरफ बाएं कान के नीचे गहरी चोट थी। तो खून निकल रहा था मृतिका बहन के शरीर पर आई चोट धारदार हथियार से आई थी। मृतिका के बाएं तरफ कंधे पर ब्लाउज हल्का जला हुआ और मृतिका की पहनी हुई साड़ी का पल्लू भी जला हुआ है जो कथड़ी से चिपका हुआ था।

मृतिका बहन जब भी घर आती थी और फोन पर भी अक्सर बताती थी कि आरोपी पवन अक्सर विवाद कर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। हमने भी आरोपी पवन को कई बार समझाएं थे।आरोपी पवन ने मेरी मृतिका बहन को गर्दन, कान के पीछे और कंधे पर हत्या करने की नीयत से धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है।

प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के पश्चात थाना अमरवाड़ा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में निरीक्षक मोहन सिंह मर्सकोले ने अनुसंधान कर आरोपी पवन चंद्रवंशी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं प्रकरण में आई साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त दंड से दंण्डित किया गया ।

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