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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 13 मई 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में सात हजार से ज्यादा प्रकरण रखे गए है, जिनमें समझौते होने की संभावना है। इसके लिए जिले में 27 खंडपीठ बनाई गई है।
जिला मुख्यालय बैतूल और तहसील न्यायालय- मुलताई/भैंसदेही/आमला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल की बकाया वसूली, वन विभाग, परिवार परामर्श केंद्र एवं नगर पालिका से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
अब तक न्यायालय में लंबित और राजीनामा योग्य कुल 3393 प्रकरण समझौते हेतु रखे जा चुके है जबकि जलकर, संपत्तिकर टेलीफोन, विद्युत के कुल लगभग 4000 प्रकरण प्रस्तुत हो चुके है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण द्वारा प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय के लिए कुल 14 खण्डपीठ और सिविल न्यायालय आमला के लिए 3, सिविल न्यायालय भैंसदेही के लिए 3 और सिविल न्यायालय मुलताई के लिए 8 खण्डपीठ गठित की गई है। यदि कोई पक्षकार समझौता योग्य प्रकरण में राजीनामा कराने का इच्छुक हैं तो वह संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
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