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हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को दस्तावेज के साथ पेश होने के दिए निर्देश | The High Court directed to appear with the documents on April 25.

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ग्वालियर8 मिनट पहले

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग परीक्षा मामले में अहम सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है। लगभग एक घण्टे तक चली सुनवाई में खुद महाधिवक्ता प्रशांत सिंह शामिल हुए और सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए परीक्षाओं से रोक हटाने की बात रखी,जिस पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से साफ इंकार किया।

1 घंटे तक चली सुनवाई

बता दें कि शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सख़्त लहज़े में कहा की “जब कॉलेजों की मान्यता के मामले की CBI जांच चल रही है, फिर आपने इनके छात्रों को परीक्षा में बैठाने की अनुमति कैसे दी है। दस्तावेज़ के साथ कोर्ट में आइए, यह सवाल महाधिवक्ता से हाईकोर्ट ने किये। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मामला गंभीर है, आप बताएं किस आधार पर इनको मान्यता दी है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शासन और निजी कॉलेज संचलकों को 25 अप्रैल को दस्तावेज़ के साथ पेश होने के आदेश दिए है, 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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