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Acting high charge in police department closed | पुलिस महकमे में कार्यवाहक तौर पर उच्च प्रभार बंद: जीएडी के पदोन्नति नियम जारी करने के बाद पुलिस मुख्यालय का फैसला – Bhopal News

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प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था पर पुलिस मुख्यालय ने रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय ने यह व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी करने के बाद लागू की है। स्पेशल डीजी प्रशासन ने इसके लिए

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स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि 10 फरवरी 2021 और इसके बाद जारी अलग-अलग निर्देशों के माध्यम से कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था पुलिस मुख्यालय द्वारा लागू की गई थी। 9 फरवरी 2021 को जारी निर्देश में पुलिस रेग्युलेशन में संशोधन कर गृह विभाग द्वारा स्थानापन्न रूप से कार्यवाहक तौर उच्च पद का प्रभार दिए जाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 फरवरी को सभी पुलिस इकाइयों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके आधार पर हजारों निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को उच्च पद का प्रभार देने का कार्य चार सालों में किया गया है।

कटियार ने कहा है कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति नियमित दिए जाने का नोटिफिकेशन 19 जून को लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए 10 फरवरी 2021 को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की गई है।

आगे अब क्या होगा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीएडी को पदोन्नति नियमों के आधार पर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध सभी पुलिस इकाइयों में अब कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार पाने वालों को नियमित पदोन्नति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिन्हें पदोन्नति नियमों के विरुद्ध उच्च पद का प्रभार दिया गया है, उनके मामले में अब पीएचक्यू फैसला करेगा। सभी पुलिस इकाइयों में अब पदोन्नति नियमों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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