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34 street lights will have to be started in 4 days | 4 दिनों में चालू करनी होंगी 34 स्ट्रीट लाइटें: बैतूल नगरपालिका को कोर्ट का आदेश; ओवरब्रिज पर नहीं जल रहे लैंप – Betul News

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बैतूल में स्थाई लोक अदालत ने नगरपालिका को शहर के महत्वपूर्ण ओवरब्रिज की बंद पड़ी लाइटों को चालू करने का आदेश दिया है। यह ओवरब्रिज शहर को इंदौर, अमरावती, मुल्ताई, भैंसदेही और आठनेर से जोड़ता है।

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शाहपुर निवासी वकील मनीष शुक्ला ने वकील गिरीश गर्ग के माध्यम से स्थाई लोक अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बैतूल कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री और नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को पक्षकार बनाया गया।

मामला धारा 22 सी विधिक सेवा अधिनियम के तहत दायर किया गया था। याचिका में सदर गेंदा चौक से बडोरा के बीच स्थित रेलवे लाइन के ऊपर बने पुल की जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण और बंद लाइटों को चालू करने की मांग की गई थी।

इस ब्रिज पर काफी समय से बंद पड़ी थी लाइटें।

इस ब्रिज पर काफी समय से बंद पड़ी थी लाइटें।

इसके बाद विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद मेस्टिक एस्फाल्ट की सड़क का निर्माण कर दिया है। हालांकि, ओवरब्रिज पर लगे 34 ट्यूबलर पोल की लाइटें अभी भी बंद हैं। कोर्ट ने नगरपालिका को इन सभी लाइटों के आर्म ब्रैकेट को चालू हालत में रखने और लाइटें दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। नगरपालिका को 14 मई तक पालन प्रतिवेदन पेश करना होगा।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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