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Illegal arms smuggler sentenced to 10 years in prison, fined Rs 5,000 each | अवैध हथियार तस्कर को 10 साल की सजा, 5-5हजार जुर्माना: आरोपियों से 18 देसी पिस्टल जब्त; बुरहानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला – Burhanpur (MP) News

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बुरहानपुर में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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खकनार थाना पुलिस ने 1 मई 2023 को दो लोगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी हरदीप पटवा सिकलीगर और अंकित मेहरा को दांत पहाड़ी के पास पुलिया से पकड़ा गया था। हरदीप बुरहानपुर के कारखेड़ा का रहने वाला है। अंकित जबलपुर के ग्राम कुंडा का निवासी है।

पुलिस ने 18 पिस्टल की जब्त

पुलिस ने हरदीप से 10 देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद किए थे। अंकित के पास से 8 देसी पिस्टल और मैगजीन मिले। कुल 18 पिस्टल जब्त की गई थी।

मामले की जांच उपनिरीक्षक शशिकांत गौतम और सहायक उपनिरीक्षक अमित हनोतिया ने की। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने की। 1 जुलाई 2024 को कोर्ट में अभियोग पेश किया गया। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।

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