मध्यप्रदेश

Strict action will be taken on burning of crop residue | फसल अवशेष जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई: इंदौर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, जून 2025 तक रहेगा लागू – Indore News


इंदौर के जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह ने फसल अवशेष जलाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।

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कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें विशेष रूप से गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा और आम जनता व जीव-जंतुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 12 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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