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Justice was delivered after 5 years, murder accused gets life imprisonment | 5 साल बाद मिला इंसाफ, हत्या के आरोपी को उम्रकैद: धार में पानी भरने की बात पर हुआ था खूनी झगड़ा; कोर्ट ने सुनाई सजा – Dhar News

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जिला एवं सत्र न्यायालय धार का फाइल फोटो।

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धार के महाजन अस्पताल के सामने 5 साल पहले एक मामूली विवाद ने एक बेटे की जान ले ली थी और मां-बाप को अस्पताल पहुंचा दिया था। अब न्यायालय ने इस हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज उर्फ मांगीलाल को आजीवन कारावास और कुल 22 हजार रुपए के जुर्माने की सज

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पानी को लेकर हुआ विवाद, बेटे को बचाते रहे मां-बाप

17 दिसंबर 2019 को ग्राम फुलेडी कानवन निवासी लालसिंह अपने बेटे रोहित के साथ महाजन अस्पताल के सामने चाय की गुमटी चलाता था। दोनों अस्पताल के अंदर पानी भरने गए थे, तभी वहां काम करने वाली तुलसीबाई और उसके पति मनोज ने उन्हें पानी भरने से रोक दिया। इसके बाद बहस हुई लेकिन दोनों बाप-बेटा पानी लेकर लौट आए।

कुछ देर में ही मनोज और तुलसीबाई गुमटी पर पहुंचे और वहां विवाद तेज हो गया। जब रोहित ने बीच-बचाव किया तो मनोज ने चाकू से सीने पर वार कर दिया, जिससे रोहित बुरी तरह घायल हो गया। बेटे को बचाने पहुंचे लालसिंह और उनकी पत्नी प्रेमबाई पर भी चाकू से हमला किया गया।

अस्पताल में रोहित की मौत, माता-पिता गंभीर रूप से घायल

तीनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। पिता लालसिंह को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज और तुलसीबाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। तुलसीबाई को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन मनोज फरार हो गया था।

आरोपी को देपालपुर से पकड़ा गया

1 फरवरी 2024 को देपालपुर थाना क्षेत्र में अन्य अपराध में पकड़े जाने पर आरोपी मनोज को हिरासत में लिया गया। 21 फरवरी को उसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सुनाई सजा

अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए मनोज को धारा 302 में उम्रकैद और 2 हजार रुपए जुर्माने, वहीं धारा 307 में दो बार 10-10 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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