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विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम नवीन जनपद पंचायत परिसर में किया जाएगा।
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जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर पात्र जोड़ों को 49 हजार रुपए का चेक दिया जाएगा।
इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेंगे पैसे योजना में भाग लेने के लिए वधू को मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में मूल निवासी प्रमाण पत्र, वर-वधू के समग्र परिवार का आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शामिल हैं।
विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय के आदेश की प्रति जमा करनी होगी। भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान है।

जोड़ों को मिलेगा 49 हजार रुपए का चेक।
आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 31 जनवरी सभी इच्छुक जोड़ों को 31 जनवरी तक संबंधित ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में अपने आवेदन जमा करने होंगे। आगर वर या वधू दूसरे जिले के हैं, तो उन्हें अपने आवेदन को संबंधित जनपद या नगरीय क्षेत्र से प्रमाणित करवाना होगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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