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Harsud court sentenced the murderer husband to life imprisonment | कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद: मृत्यु पूर्व पत्नी के दिए बयान बने सजा का आधार; पेट, कंधे व कोहनी पर मारी थी दराती – Khandwa News

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हरसूद कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पत्नी के मृत्यु पूर्व दिए बयान को आधार माना और सजा सुनाई। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पक पाठक ने आरोपी दुलीचंद पिता कैलाश निवासी ग्राम सिरपुर थाना- खालवा को दी है। साथ

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दरअसल, पूरा मामला 16 मई 2022 का है। मृत्य पूर्व कथन में मृतिका सीमाबाई ने बयान में कहा कि वह रात्रि में खाना खाकर वह पति और बेटी के साथ सो गई थी। दो बच्चें मौसी के घर इंदौर गए हुए थे। बाजू के कमरे में सास-ससुर सो रहे थे। करीब पौने 9 बजे पति दुलीचंद ने मेरे पेट पर दराती मारी। इसके बाद कंधे और कोहनी पर वार किया। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सास-ससुर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पति शराब पीने का आदी है। वह आए दिन विवाद करता है। पहले भी थाने पर उसकी शिकायत कर चुकी थी।

इधर, इलाज के दौरान सीमाबाई ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। चालान पेश होने के बाद करीब दो साल तक कोर्ट में सुनवाई चली। कोर्ट ने मृतिका के मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर पति को हत्या का दोषी माना।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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