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If there are 250 houses in an illegal colony, then the residents will be able to collect Rs 19.46 lakh and get a permanent connection | ऊर्जा विभाग: अवैध कॉलोनी में 250 मकान हैं तो रहवासी 19.46 लाख रुपए इकठ्ठा कर ले सकेंगे स्थाई कनेक्शन – Bhopal News

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अवैध कॉलोनियों के रहवासियों की परमानेंट बिजली कनेक्शन लेने की समस्या का हल आखिर निकल ही गया। इसकी वजह यह है कि ऊर्जा विभाग द्वारा इनके लिए सुगम विद्युत सुविधा योजना लागू की गई है। यह योजना 2 साल तक प्रभावशील रहेगी। इसका आसान गणित यह है कि यदि किसी अव

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शहर में लगभग 600 अवैध कॉलोनियां हैं। योजना के प्रावधान के मुताबिक इन रहवासियों को परमानेंट बिजली कनेक्शन लेने पर अब पहले एकमुश्त राशि देने के बजाय सिर्फ 25% राशि देनी होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इन्हें बाकी 75% राशि 1 साल या 2 साल में देने की सहूलियत मिलेगी। 1 साल में 75% राशि का भुगतान करने पर 1% और 2 साल में भुगतान करने पर 1.5% ब्याज लगेगा।

यह राशि उनके घरों में बिजली सप्लाई चालू होने के बाद दिए जाने वाले बिलों से वसूली जाएगी। ने बताया कि इस योजना को सुगम विद्युत (सुविधा) नाम दिया गया है। इसी राशि से बिजली कंपनी कॉलोनी में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी।

यह होगी आवेदन की प्रक्रिया योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को बिजली कंपनी के सिटी सर्किल के जनरल मैनेजर ऑफिस में आवेदन देना होगा। इसके साथ राशि के भुगतान के लिए एक हलफनामा भी देना होगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा निधि भी देनी होगी।

ऐसे समझें यह आसान गणित योजना में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी किसी कॉलोनी में अनुमानित बिजली लोड 400 किलोवाट या 500 किलोवाट से कम है तो रहवासियों को प्रति किलोवॉट 15567 रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसे किसी एक मकान में औसतन लोड दो किलोवॉट होगा। इस हिसाब से एक रहवासी को 31134 देने होंगे। इस हिसाब से सभी ढाई सौ रहवासियों को 77 लाख 83 हजार 500 देने होंगे। एक रहवासी को 25% राशि के हिसाब से 7783 रु देना पड़ेंगे तो कुल 250 रहवासियों के 25% के हिसाब से 19 लाख 45 हजार 875 रुपए लगेंगे।

ये शर्तें भी लागू होंगी

  • कनेक्शन चालू होने के बाद 75% राशि की निर्धारित किस्तों और बिजली खपत का मासिक बिल का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन की सूचना देकर कनेक्शन काट दिया जाएगा।
  • जिनके विरुद्ध अन्य बकाया है या बिजली चोरी के मामले लंबित हैं, निपटारा होने तक योजना के पात्र नहीं होंगे।

ये भी जरूरी

  • ऐसी अवैध कॉलोनियां जो रेरा में पंजीकृत नहीं है, उनके नये आवेदक जो बिजली कनेक्शन के लिए बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं लेकिन एस्टीमेट कास्ट का एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते यह भी इस योजना के पात्र होंगे।
  • यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह के लिये लागू होगी।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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