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Chandsi dispensary sealed on the order of collector | कलेक्टर के आदेश पर चांदसी दवाखाना सील: तहसीलदार ने की दवाखान को सीलबंद करने की कार्रवाई – Balaghat (Madhya Pradesh) News

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बिरसा तहसील के नगरपालिका काम्पलेक्स नया बस स्टैंड मोहगांव में संचालित डॉ. एसके रॉय (बीईएमएस) के चांदसी दवाखाना को सील कर दिया गया है। 24 जुलाई की दोपहर लगभग ढाई से तीन बजे के बीच बिरसा तहसीलदार राजु नामदेव ने प्रशासनिक अमले के साथ चांदसी दवाखाना को स

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प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर डॉ. मिश्रा के निर्र्देश के बाद की गई है। तहसीलदार राजु नामदेव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर चांदसी दवाखाना को सील किया गया है। जिसका पंचनामा बनाकर वरिष्ठ कार्यालय में जमा किया जाएगा।

गौरतलब हो कि डॉ. एसके रॉय के चांदसी दवाखाने को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे है। पहले भी 9 नवंबर 2022 को खंड चिकित्सा अधिकारी सुनील सिंह और टीम जांच करने पहुंची थी। जहां टीम ने स्थल निरीक्षण में पाया कि चांदसी दवाखाना के चिकित्सक के पास ना तो चिकित्सा व्यवसाय करने संबंधी दस्तावेज और क्लिनिक संचालन करने की मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी से जारी कोई अनुमति प्रमाण पत्र था।

जिससे टीम ने पाया कि फर्जी तरीके से चिकित्सक क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। यही नहीं जांच टीम को यह भी पता चला कि फर्जी तरीके से चिकित्सा व्यवसाय कर मरीजों को ऐलोपैथिक दवा से उपचार किया जा रहा है। जहां ऐलोपैथिक दवाएं भी टीम को मिली थी।

टीम ने टीप लिखी कि चिकित्सक अपने आर्थिक फायदे के लिए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है। जिसके बाद टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। बिरसा खंड चिकित्सा अधिकारी इसकी रिपोर्ट 16 नवंबर 2022 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी गई। जिसके बाद 22 नवंबर को तहसीलदार बिरसा और पुलिस की संयुक्त टीम की उपस्थिति में दवाखाना को सील बंद किया गया था।

जिसके बाद चांदसी दवाखाना के चिकित्सक डॉ.एस.के रॉय के 7 दिसंबर 2022 को किए गए आवेदन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सीय कार्य करने की अनुमति मांगे जाने पर 22 दिसंबर 2022 को, अपने पेथी के साथ चिकित्सीय कार्य करने की अनुमति सीएचएमओ कार्यालय से प्रदान की गई थी। अब 24 जुलाई को फिर कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने क्लिनिक को सीलबंद करने की कार्रवाई की है।

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