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Workshop on three new criminal laws in police stations | थानों में तीन नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला: वक्ताओं ने लोगों को दी कानून की जानकारी, रैली भी निकाली – Raisen News

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आज 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने जा रहे है, नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं। नए कानून की

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कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष सविता जमना सेन, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनयकांत चतुर्वेदी, एडिशनल एसपी कमलेश कुमार, डीपीओ अनिल कुमार मिश्रा, सहित कानून के जानकार मौजूद रहे।

एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया 1 जुलाई से नए तीन कानून लागू हो गए है और अब जो भी प्रकरण दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुराने कानून को खत्म करते हुए तीन नए कानून बनाए गए हैं। नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को भी मान्य किया गया है। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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