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Attempt to burn by pouring kerosene six years ago | छह साल पहले केरोसीन डालकर जलाने का प्रयास: न्यायालय ने तीन आरोपियों को सुनाया 10 साल का कारावास, अर्थदण्ड भी लगाया – Bhind News

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भिण्ड की सप्तम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास करने वाले एक अपराध में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए वारदात से जुड़े आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में न्यायाधीश ने आरोपियों पर सजा के साथ साथ 13-13 हजार का अर्थदण्ड भ

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प्रकरण में जानकारी देते हुए उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि 6 मार्च 2018 को फरियादी जन्डेल सिंह के घर शाम 7 बजे के करीब सतीश, राधेश्याम व गौतम ने घुस कर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट करने के साथ फरियादी को जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। इस दौरान जण्डेल सिंह की पत्नी त्रिवेणी जब उसे बचाने आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी उसे मरा समझ कर चले गए, जिसके बाद परिजन व आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

मामले में देहात थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायालय ने इस वारदात में तीनों आरोपी भाई सतीश सिंह, राधेश्याम सिंह एवं गौतम सिंह पुत्रगण हनुमंत सिंह निवासी ग्राम पुर थाना देहात को दोषी माना। जिसको लेकर तीनों को 10-10 हजार के सश्रम कारावास सहित 13-13 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने का आदेश जारी किया।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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