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जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ी लढा में दो लोगों ने 19 मार्च 2023 को एक युवक का गुप्तांग काटकर उसे गंभीर घायल कर दिया था। इस मामले में सुसनेर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियो
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एजीपी मुकेश जैन चोधरी ने बताया कि 20 मार्च 23 को इस मामले में फरियादी ने थाना सुसनेर पर प्रकरण दर्ज कराया था और बताया था कि 19 मार्च की रात को करीब 11 बजे जब वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था।
तभी रास्ते में उसके गांव के मेहरबान पिता रामलाल सेन और कालू पिता मदन सेन ने झुमाझटकी की और कालू ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। इसके बाद मेहरबान ने चाकू से उसका गुप्तांग अलग कर दिया और कहा कि आइंदा उसकी पत्नी से बात कि तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।
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