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Mohan government’s big decision to boost economy | MP सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट: नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी सुविधाएं; जल्द जारी होगा आदेश – Bhopal News

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मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे (24×7) मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर खुले रहेंगे। नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में ये सुविधा मिलेगी। इसे लेकर मोहन यादव सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन एक दो द

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इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का सातवां राज्य बन जाएगा। जहां 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल रखे जाते हैं।

मध्यप्रदेश में श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को तैयार किए जाने के बाद पहले भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जाने की तैयारी थी। लेकिन बाद में इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव दिया। इस पर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक में सैद्धांतिक सहमति ले ली थी। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है तो सरकार ने यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है।

इस आधार पर सरकार ने लिया निर्णय

  • वर्ष 2023-24 में एमपी की जीएसटी ग्रोथ 30 प्रतिशत रही है। इस व्यवस्था के लागू होने से इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है।
  • प्रदेश का माहौल कानून व्यवस्था के बेहतर होने से 24 घंटे बाजार खुले रखने के योग्य है।
  • देर रात मॉल या रेस्टोरेंट में जाकर खरीददारी करने वालों से 18 प्रतिशत जीएसटी मिलने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
  • देर रात या 24 घंटे बाजार खुले रहने और खरीददारी होने से कमर्शियल एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी और पर्यटकों का आकर्षण लेट नाइट बाजार की ओर बढ़ेगा। व्यापारियों का मुनाफा भी बढ़ेगा।
  • लोगों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां और सर्विस सेक्टर से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध होंगी।
  • दिन-रात बाजार और अन्य सेवाएं चालू रहने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इंदौर के 'छप्पन दुकान' की तस्वीर। यहां स्वाद के शौकिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है।

इंदौर के ‘छप्पन दुकान’ की तस्वीर। यहां स्वाद के शौकिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है।

श्रम विभाग के इन नियमों का करना होगा पालन

  • 8 घंटे की तीन शिफ्ट में 24 घंटे कारोबार किया जा सकेगा।
  • सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी।
  • 8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित होंगी।
भोपाल के न्यू मार्केट की तस्वीर। यहां भी बड़ी संख्या में खरीददारी करने लोक पहुंचते हैं।

भोपाल के न्यू मार्केट की तस्वीर। यहां भी बड़ी संख्या में खरीददारी करने लोक पहुंचते हैं।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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