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कोर्ट ने एटीएम लूट और गार्ड की हत्या करने के दोषी दो आरोपी महेश पिता भगवतीप्रसाद गंधर्व, (24) निवासी पिपलिया खुर्द व पंकज पिता बापूलाल गुर्जर, (21) पिपलियाखुर्द, जिला-कुकडेश्वर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है
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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 1 जुलाई 2017 को स्टेट बैंक मेन ब्रांच मंदसौर से एटीएम का पैसा लेकर कंपनी के कर्मचारी अजय माली, लोकेश भट्ट, अनिल राठौर और संजय लोट पिपलियामंडी चौपाटी के एटीएम पर पहुंचे थे।
अनिल राठौर व लोकेश एटीएम के अंदर कैश लोड करने गए, तभी वहां अचानक दो बाइक पर सवार होकर 6 बदमाश पहुंचे। दो बदमाश शटर उठाकर अंदर घुसे और पैसे लोड कर रहे कर्मचारी से रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया।
गार्ड संजय लोट ने उन्हें रोका तो बदमाश ने गोली मार दी। आसपास के लोग चिल्लाए तो बदमाश नीमच की तरफ भागे। गार्ड संजय को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी महेश व पंकज को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, शेष को दोषमुक्त कर दिया।
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