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5 including councilor sentenced in riot case | बलवा केस में पार्षद समेत 5 को सजा: खंडवा में 6 साल पहले की घटना, कोर्ट ने दी 3-3 साल की सजा – Khandwa News

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खंडवा में पथराव और बलवा करने पर 5 लोगों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। 6 साल पहले के मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया है। आरोपियों में वर्तमान पार्षद भी शामिल हैं। सजा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद सिंह टेकाम ने दी। सभी आरोपियों को तीन

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अभियोजन की ओर से केस की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक कुरे ने की है। उनके अनुसार 24 नवंबर 2018 को रंजिश के चलते आबकारी कार्यालय के सामने विजय पिता धन्नालाल यादव निवासी पड़ावा ओर उनके साथी विनोद यादव, मनीष यादव, पवन यादव और कालू उर्फ विनीत यादव ने पथराव कर नरेश यादव को घायल कर दिया था।

कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर बलवा और पथराव सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। विजय यादव वर्तमान में श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद हैं।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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