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राजगढ़ (भोपाल)3 मिनट पहले
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राजगढ़ मे घर के सामने रहने वाली नाबालिग युवती को बिरयानी मे नशीली दवा मिलाकर दुष्कर्म करने के मामले मे राजगढ़ जिला न्यायालय ने आरोपी को 45 साल कि सजा सुनाई है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अब्दुल कदीर मंसूरी राजगढ ने दो साल पुराने मामले में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट उपधारणा 2 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड व धारा 5 (जे)(2) सह पठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड व धारा 328 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक
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