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सागर5 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर के हिस्ट्री शीटर संदीप उर्फ गोलू दबाड़े की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश प्रदीप सोनी की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी निखिल उर्फ कल्लू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में आरोपी बनाए गए रज्जन उर्फ राजेश यादव और गुड्डे उर्फ दिनेश यादव को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ शिव संजय अहिरवार व विशेष लोक अभियोजक पीएल लारिया ने की।
अभियोजन के अनुसार गोलू उर्फ संदीप दबाड़े पर हत्या, मारपीट
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