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Rapist found guilty on the basis of DNA | DNA के आधार पर रेपिस्ट को माना दोषी: कोर्ट में नाबालिग बयानों से मुकरी; अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई

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गुना23 मिनट पहले

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जिले के आरोन इलाके से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपने घर से दुकान पर सामान लेने गयी नाबालिग का आरोपी ने बाइक से अपहरण कर लिया था। वह उसे राजस्थान तरफ ले गया, जहां उसे 3 महीने अपने साथ रखा और उसके साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10.5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश लीला लोधी ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की।

सहायक मीडिया प्रभारी ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया कि घटना

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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