[ad_1]
धार6 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

सिविल कोर्ट सरदारपुर के पॉक्सो प्रकरण के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी संजू पिता अमृतलाल (25) निवासी मलोडा, उज्जैन को 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा ने बताया कि पीड़िता की मां ने
[ad_2]
Source link



