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Rapist of minor in Sagar gets 20 years imprisonment | सागर में आरोपी ने घर ले जाकर पीड़िता के साथ किया गलत काम, किसी को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी

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सागर3 मिनट पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी हरिसिंह अहिरवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने बालिका के पुर्नवास के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर चार लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार पीड़िता ने 8 जून 2022 को

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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