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गुनाएक मिनट पहले
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शहर के कोतवाली इलाके में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उससे रेप के मामले के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को दतिया ले गया थ। वहां उसके साथ एक होटल में जबरजस्ती उसके साथ गलत काम किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। मामले में फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश लीला लोधी ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी ADPO ममता दीक्षित ने की।
सहायक मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राघोगढ़ ने बताया
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