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Jabalpur:प्राध्यापक के हत्यारे को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने एक हजार का जुर्माना भी लगाया – Jabalpur: Life Imprisonment To Professor’s Murderer, Adj Court Also Imposed A Fine Of Rs 1,000.

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Jabalpur: Life imprisonment to professor's murderer, ADJ court also imposed a fine of Rs 1,000.

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– फोटो : फाइल फोटो



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अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत मालवीय की अदालत ने खालसा कॉलेज के प्राध्यापक गौरव गुप्ता की हत्या के आरोपी चंदन सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि खालसा कॉलेज के प्राध्यापक गौरव गुप्ता रोजाना की तरह 3 दिसंबर 2020 को भी घर से कॉलेज के लिए निकले थे। सुबह करीब 9.30 बजे आरोपी चंदन सिंह ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। गौरव के घर न पहुंचने पर परिजनों ने मामले की शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो गौरव की गाड़ी, बैग व हेलमेट और सत्रह हजार रुपये की नगदी हाउबाग स्टेशन के समीप मैदान में पड़े मिले थे। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी को हिरासत में लिया था। जिसमें यह बात सामने आई थी कि दोनों के बीच रंजिश थी और आरोपी ने अपने किराये के फ्लैट में बुलाकर गौरव की हत्या कर दी और उसकी लाश को एक पेटी में बंद कर दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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