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National Lok Adalat in Sagar today | वैवाहिक प्रकरणों में आपसी सहमति से कराई जाएगी सुलह, विद्युत प्रकरणों के निराकरण पर मिलेगी छूट

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सागर23 मिनट पहले

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जिला न्यायालय सागर। - Dainik Bhaskar

जिला न्यायालय सागर।

विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 9 सितंबर शनिवार को सागर जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय और सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आपसी सहमति से सुलह कराई जाएगी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बैंक आदि विभागों के लंबित व बैंक, विद्युत, नगरपालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण कराया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष भट्ट ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट दी जाएगी। जिसमें निम्न दावा श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी।

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Arvind Jain Editor, Bundelkhand Samchar
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